बहुत ही कम लोगों को यह पता हैं की फूड लाईसेंस कैसे बनाएं? और उनमे से भी बहुत ही कम लोगों को यह पता हैं की ऑनलाइन फूड लाईसेंस कैसे बनाएं? अगर आपको भी फूड लाईसेंस कैसे बनाया जाता हैं यह नहीं पता हैं तो आपको इस लेख को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ना हैं।
क्योंकि इस लेख मे हम ऑनलाइन FSSAI फूड लाईसेंस बनाने की विधि जानने वाले हैं। जिसे पढ़कर आप भी खुद का फूड लाईसेंस बना पाएंगे।
किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सरकार का सपोर्ट होना बेहद आवश्यक हैं साथ मे अगर व्यवसाय को बिना किसी रूकावट के लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सरकार के सभी नियमों का पालन करना बेहद ही आवश्यक हैं।
अगर आपका कोई भी फूड का व्यवसाय हैं तो आपको फूड लाईसेंस की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी चाहे आपका छोटा व्यवसाय हैं या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता हैं।
फूड लाईसेंस एक ऐसा प्रमाण पत्र हैं जिसे हम पैसे देकर नहीं बना सकते हैं इसके लिए सरकार की अनुमति पड़ती हैं। लेकिन वर्तमान का युग पूरी तरह डिजिटल हैं तो आज के समय मे हम बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ही कम समय मे फूड लाइसेंस बना सकते हैं इसके लिए हमें कहीं पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती हैं।
तो चलिए जानते हैं की FSSAI लाईसेंस कैसे बनाएं? और कुछ नया सीखते हैं।
फूड (FSSAI) लाईसेंस क्या होता हैं?
FSSAI मतलब Food Safety and Standard Authority of India होता हैं जिसे हिन्दी मे हम भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहते हैं। FSSAI एक व्यवस्था हैं जिसके तहत खाने पीने की सामग्री की देख – रेख की जाती हैं।
लेकिन इसको भी बनवाना पड़ता हैं जब आपका FSSAI लाईसेंस बन जाता हैं तब आपके कंपनी या आपके द्वारा बनाएं जाने वाले सामग्री भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हो जाती हैं।
FSSAI (फूड) लाईसेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग तरह के फूड व्यवसायों मे इस्तेमाल किया जाता हैं, FSSAI (फूड) लाईसेंस तीन प्रकार के होते हैं –
- बेसिक रजिस्ट्रेशन
- स्टेट लाईसेंस
- सेंट्रल लाईसेंस
बेसिक रजिस्ट्रेशन : यह लाईसेंस उन फूड व्यवसायों के लिए होता हैं जिनके व्यवसाय 12 लाख के अंदर होता हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन के तहत आपको कोई भी लाईसेंस नहीं दिया जाता हैं बल्कि सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता हैं।
स्टेट लाईसेंस : इस स्टेट लाईसेंस का उपयोग तब किया जाता हैं जब फूड व्यवसाय 12 लाख से 20 करोड़ के बीच मे होता हैं।
सेंट्रल लाईसेंस : इस सेंट्रल लाईसेंस की जरूरत तब पड़ती हैं जब आपका व्यवसाय 20 करोड़ के आस पास हो, आपके व्यवसाय सिर्फ एक राज्य मे नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों मे हो व आपके खाद्य सामग्री आयात निर्यात किसी अन्य देश मे होता हो।
फूड लाईसेंस कैसे बनाएं?
फूड लाईसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हैं आज का समय इतना डिजिटल हो गया हैं की हम ऑनलाइन फूड लाईसेंस के लिए Apply कर सकते हैं। लेकिन अपने व्यवसाय के फूड लाईसेंस बनवाने के लिए हमें अलग अलग दस्तावेजों की जरूरत पड़ती हैं एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कुछ नियम व शर्ते हैं।
जिनका पालन करना पड़ता हैं तब जाके फूड लाईसेंस बनता हैं। फूड लाईसेंस बनवाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक हैं.
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पते का प्रमाण पत्र
- नाम व पते के साथ Authority लैटर
- घोषणा पत्र
- पैन कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आइडी कार्ड) ड्राइविंग लाईसेंस
अगर आप फूड लाईसेंस के लिए Apply करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें.
Step 1. सबसे पहले गूगल मे जाकर Food license लिखकर सर्च करें और जो पहले नंबर लिंक मिले उस पर क्लिक करें, अब आप Food license India की मुख्य वेबसाइट मे पहुँच चुके हैं।
Step 2. अब आपको कोने मे Signup का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करें, उसके बाद Application name, email id, mobile number, login id, password जैसी समस्त जानकारी Enter करें फिर captcha भर के signup पर क्लिक करें।
Step 3. उसके बाद आपके ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा जिसे enter करे और submit वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपका अकाउंट सफलतापूर्वक बन चुका हैं।
Step 4. अब आप login वाले ऑप्शन पर क्लिक करे और user name और password डाले और फिर signing पर क्लिक करें
अब आप dashboard के पेज पर पहुँच जाएंगे, जिसमे से license/registration पर क्लिक कर के Apply for new license/registration पर क्लिक करें।
Step 5. उसके बाद अपना state (राज्य) सिलेक्ट करें फिर अपना व्यवसाय (business) की category सिलेक्ट करें उसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे
- Turnover 12 lakh over/annual
- Turnover 20 crore over/annual
- Turnover greater than 20 crore/annual
Step 6. इसे अपने व्यवसाय के हिसाब से सिलेक्ट करें औ’र proceed पर क्लिक करें, अब एक नया पेज खुलेगा जिसमे Click here to apply registration for all businesses पर क्लिक करें।
Step 7. उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमे सबसे पहले व्यवसाय का नाम डाले designation सिलेक्ट करें अब आपको नीचे अपने व्यवसाय का Address डाले और फिर नीचे correspondence address मे अपना पता डाले।
Step 8. अब उसके बाद नीचे Contact details मे अपनी सभी संपर्क जानकारी डाले, फिर नीचे आप यह सिलेक्ट करे की आपको कितने सालों के लिए लाईसेंस चाहिए, उसके बाद name of food category मे उन सभी फूड्स को add करें जिस प्रकार की category के फूड्स आप बेचते हैं।
Step 9. अब नीचे Foods safety mitra details मे अगर आपके पास FSM नंबर हैं तो वह डाले अन्यथा नहीं हैं तो खाली छोड़ दे, और Other details मे अपने व्यवसाय संबंधी जानकारी डाले और फिर Save & next पर क्लिक करें।
Step 10. अब एक नया तब खुलेगा जिसमे आपको अपने documents, photos को अपलोड करें फिर we declare that मे टिकमार्क करें
उसके बाद नीचे अपने फूड लाईसेंस का पेमेंट करें और फिर पेमेंट करने के बाद receipt का स्क्रीनशॉट ले या फिर प्रिन्ट कर ले।
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अब आपने फूड लाईसेंस के लिए सफलतापूर्वक आवेदन (Apply) कर दिया हैं, कुछ दिनों के भीतर ही आपके लाईसेंस का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, issued पर क्लिक कर के अपने लाईसेंस से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं।
FAQ’s – Food License Kaise Le in Hindi
फूड लाईसेंस के लिए Apply करने के बाद बनने मे 45 से 60 दिन तक लगते हैं।
फूड लाईसेंस तीन प्रकार के होते हैं जिसमे बेसिक रजिस्ट्रेशन मे हर साल 100 रुपये, स्टेट लाईसेंस मे हर साल 2000 रुपये और सेंट्रल लाईसेंस मे हर साल 7000 रुपये का खर्चा आता हैं।
फूड लाईसेंस (FSSAI) का मतलब Food safety and standard authority of India होता हैं जिसे हिन्दी मे हम भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहते हैं।
निष्कर्ष
उम्मीद हैं की आपने इस लेख को पूरा पढ़कर फूड लाईसेंस बनाने की विधि को सिख लिया होगा और यह जान लिया होगा की फूड लाईसेंस कैसे बनाएं? अगर आपके मन मे इंटरनेट, सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेन्ट मे लिखकर अवश्य पूछिएगा। इस लेख सोशल मीडिया जैसे Twitter, Facebook इत्यादि पर भी शेयर कीजिएगा और यह लेख कैसा लगा नीचे कमेन्ट मे लिखकर अवश्य बताएं।